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जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख तक दुर्घटना बीमा

 जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख तक दुर्घटना बीमा


जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को सरकार 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ देगी। पंजीकृत व्यापारी की मौत अथवा किसी हादसे में पूर्ण रूप से अपंगता पर योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से नामित आश्रित के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए स्वजनों को दस्तावेज व अभिलेख व्यापार कर दफ्तर में जमा कराने होंगे। आवेदन के सत्यापन के बाद आश्रितों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। सरकार की पहल से आश्रितों को काफी राहत मिलेगी।

GST: जीएसटी कारोबारियों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ, सरलता से कर्ज सुविधा


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, इस नीति में सस्ते कर्ज, खुदरा कारोबार के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में पंजीकृत कारोबारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार जल्द इसके लिए राष्ट्रीय खुदरा कारोबार नीति की घोषणा कर सकती है। प्रस्तावित नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। साथ ही, वे अधिक कर्ज ले सकेंगे। 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर इसके लिए काम कर रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, इस नीति में सस्ते कर्ज, खुदरा कारोबार के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। वितरण चेन के लिए कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में सुधार व एक प्रभावी परामर्श और शिकायत निपटान तंत्र का प्रावधान भी हो सकता है।


स्त्रोत: इंटरनेट आधारित

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